मंगलवार, 3 मार्च 2009

जंगल राज के नियम भी ध्वस्त हो गये थे

बिहार से लालू-राबड़ी राज का खात्मा क्योंकर जरूरी हो गया था, यह तब पटना हाईकोर्ट द्वारा निरंतर दी जा रही टिप्पणियों के आकलन से साफ-साफ पता चलता है। गुजरते लम्हों ने भले उन टिप्पणियों की यादें धूमिल कर दी हों, पर उसके अर्थ आज भी इतिहास में सांसें ले रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय की समय-समय पर दी गयी टिप्पणियों से साफ-साफ पता चलता था कि बिहार अनाथ हो चुका था और यहां उसकी देखरेख करने वाली सरकार की नितांत आवश्यकता थी। १४ जुलाई १९९७ को न्यायालय ने कहा कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। राज्य सरकार अपने कर्तव्य के निर्वहन की स्थिति में नहीं है। यहां की जनता जंगलराज में रहने को विवश है। इसके ठीक तीन रोज बाद १७ जुलाई १९९७ को कोर्ट की टिप्पणी आयी कि राज्य में पूरी तरह अराजकता है। चूंकि यहां न तो कोई काम करता है औऱ न ही कोई अधिकारी अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति रुचि रखता है। ५ अगस्त १९९७ को कोर्ट ने कहा कि जंगल राज में भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन बिहार में तो इसका भी पालन नहीं हो रहा है। सड़कों की मरम्मत और सफाई कार्य भी न्यायालय के आदेश के बाद ही किये जाते हैं। ६ अगस्त १९९७ को उच्च न्यायालय ने फिर माना कि राज्य प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। १३ अगस्त १९९७ को न्यायालय ने टिप्पणी दी कि बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां सड़कें नहीं हैं। १३ जनवरी १९९८ को कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस के चरित्र से सभी वाकिफ हैं। ९ फरवरी १९९८ को कोर्ट की टिप्पणी थी कि विधि व्यवस्था की खराब हालत की जानकारी के बावजूद प्रशासन लापरवाह है। ९ मार्च १९९८ को कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकतर अधिकारी भ्रष्ट हैं। मुख्य सचिव के आश्वासन के बावजूद आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राज्य में तदर्थवाद जारी है, स्थिति नियंत्रण से बाहर है। १० अप्रैल १९९८ को कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। १६ अक्टूबर १९९८ को टिप्पणी आयी कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गयी है। सांसद और विधायकों के अनुशंसा पत्र पर भी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अब सीधे आदेश नहीं देतीं। यह तो कुछ नमूने हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता था जब हाईकोर्ट की इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं आती हो। उधर, प्रदेश में घोटालों की मानो बाढ़ आयी हुई थी। पशुपालन, मेधा, अलकतरा, अधिकाई व्यय, मस्टर रोल आदि घोटाले निश्चित रूप से पचा लिये गये थे। नौकरी से लेकर प्रोन्नति, वेतन, पेंशन व मुआवजा दिलाने तक और सड़क, पेयजल, सफाई, अतिक्रमण, नाला, ट्रैफिक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी कोर्ट की ही भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी थी। दरअसल बिहार को कोर्ट ही चलाने लगा था। प्रभावित लोगों द्वारा कोर्ट के पास पहुंचने और उसके द्वारा दिये गये फैसलों की तादाद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि १२ फरवरी १९९९ तक ( इसी रोज राबड़ी सरकार को भंग करते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था) राज्य के विभिन्न विभाग अवमानना के करीब तीन हजार मामले झेल रहे थे। कुल मिलाकर स्थिति नाजुक थी। मामला बस इतना ही था कि लालू या राबड़ी देवी को किसी ने बिहार की सत्ता से बेदखल नहीं किया, खासकर जनता ने तो बिल्कुल नहीं। यह लोकतंत्र है और इसमें जनता सर्वोपरि है। इस व्यवस्था में राज्य को अपनी जागीर समझने वाले को बदल देने का उसके पास अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनता किसी को बेदखल नहीं करती, अपना नया प्रतिनिधि चुनती है। नया प्रतिनिधि, जो उसके लिए काम कर सके, उसकी बातों पर ध्यान दे सके, जो व्यवस्था को बहाल कर सके और जो भरोसे लायक हो। इसमें कोई बेदखल हो जाता हो तो हो जाता हो। जनता ने लालू-राबड़ी को बेदखल नहीं किया, बस नीतीश कुमार को चुन लिया। अब यदि नीतीश भ्रष्ट हैं तो मामले सामने आने दीजिए, जनता फिर कोई अपना नेता चुन ही लेगी। यह जनतंत्र है औऱ इसमें ऐसा होना स्वाभाविक है।